पंजाब में COVID19 की नई गाइडलाइंस, निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन के बिना एयर, रेल और रोड से एंट्री नहीं

नेहा वर्मा
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी को रोकने लिए सख्त नई गाइडलाइंस जारी की है. सोमवार को जारी नई गाइडलाइंस में सरकार ने वायुमार्ग, रेलमार्ग या सड़क से पंजाब में प्रवेश करने वालों के लिए COVID19 की नकारात्मक रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाणपत्र (vaccination certificate) अनिवार्य कर दिया है।
पंजाब सरकार ने कोरोना की नई गाइड में गैर जरूरी दुकानों को आगामी 15 मई तरह बंद रखने का निर्देश दिया है।
पंजाब सरकार ने गाइडलाइंस के जारी पत्र में कहा है, “दैनिक रात का कर्फ्यू शाम 6 बजे से 5 बजे तक और सप्ताहांत का कर्फ्यू शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार तक सोमवार तक जारी रहेगा. सड़क और सड़क के किनारे के विक्रेताओं का RT-PCR परीक्षण किया जाएगा।”
बता दें कि पंजाब में 2 मई को पंजाब में 7,327 नए COVID-19 मामले सामने आए थे और संक्रमण से ठीक हुए 5,244 लोगों को डिस्चार्ज किय गया. पंजाब में कल 24 घंटे 157 मौतें दर्ज की गई थीं।
पंजाब में सक्रिय मामले: 60,108
कुल डिस्चार्ज: 3,15,845
कुल मृत्यु: 9,317